मायावती को माला पहनाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मुख्यमंत्री मायावती द्वारा रुपयों की माला पहने जाने और पिछले पन्द्रह मार्च को आयोजित रैली में कऱोडों रुपये खर्च करने की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने की मांग वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अमितावा लाला व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
राज्य सरकार व मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता ज्योतीन्द्र मिश्र ने खंडपीठ को बताया कि यह याचिका राजनीतिक दुश्मनीवश प्रस्तुत भी गयी है। सरकार ने आम जनता को एक पैसे का भी उपयोग नहीं किया। जितनी बसें आदि प्रयोग में ली गयी सबका नियमत: किराया दिया गया।
