तेलंगाना जातरा के आयोजन के लिए हाईकोर्ट की अनुमति
हैदराबाद। प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलंगाना क्षेत्र की संस्कृति व नृत्य आदि कलाआें का प्रदर्शन करने वाले कार्यक्रम ‘तेलंगाना जातरा’ के आयोजन के लिए आज अनुमति दे दी।
जातरा के लिए अनुमति मांगते हुए दाखिल किये गये आवेदन पर बुधवार तक नगर पुलिस आयुक्त के निर्णय नहीं सुनाये जाने को चुनौती देते हुए युवा तेलंगाना के संयोजक जिट्टा बालकृष्णा रेड्डी ने लंचमोशन के रूप में अदालत में याचिका दाखिल की थी। न्यायाधीश ताम़डा गोपाल रेड्डी ने इस याचिका की सुनवाई कर अंतरिम आदेश जारी कर दिया।
अदालत ने तीन दिन गुरुवार से शनिवार तक नगर के निजाम कॉलेज मैदान में सायं ५ बजे से रात्रि १० बजे तक जातरा का आयोजन करने का निर्देश दिया।
साथ ही उसने इस दौरान राजनीतिक बैठक करने व सार्वजनिक सभाआें के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने पुलिस को जातरा के लिए क़डी सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा किसी भी तरह की अवांचित घटना घटने की स्थिति में मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि निजाम कॉलेज के प्राचार्य ने पुलिस की अनुमति लेने के बाद ही कॉलेज मैदान में तेलंगाना जातरा के आयोजन के लिए अनुमति देने की शर्त रखी थी और हमने अनुमति के लिए गत ३ तारीख को पुलिस आयुक्त के पास आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने बुधवार तक किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि संस्कृति व कला के प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इंकार करना बुनियादी अधिकारों का हनन सरीखा है तथा जातरा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि निषेधाज्ञा लागू होने के कारण पांच से अधिक लोगों की भ़ीड लगाना व माइक का इस्तेमाल करना कानून के विरुद्घ है। उन्होंने कहा कि जातरा के आयोजन से कानूनव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसके बाद अदालत ने पुलिस की क़डी सुरक्षा के बीच जातरा आयोजित करने, माइकों व अन्य तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति देने के साथ ही जातरा के बहाने सार्वजनिक सभा व राजनीतिक बैठक आदि पर रोक लगा दी।
प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश के साथ ही सुनवाई स्थगित कर दी।
एक अन्य मामले में अदालत ने वरंगल जिले के मुलुगु में १० फरवरी को प्रस्तावित तेलंगाना ग्रामीणों की सभा के आयोजन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया।
सभा के आयोजन के लिए अनुमति देने से इंकार करते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा ८ तारीख को जारी किये गये आदेश को चुनौती देते हुए तेलंगाना प्रजा सेवा समिति के प्रतिनिधि द्वारा दाखिल की गयी इस याचिका की आज न्यायाधीश ताम़डा गोपाल कृष्णा ने सुनवाई की।
