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डीजीपी गिरीश कुमार मामले में कैट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Swatantra Vaartha  Sat, 6 Feb 2010, IST

डीजीपी गिरीश कुमार मामले में कैट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

हैदराबाद। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज अपने एक अंतरिम आदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आर आर गिरीश कुमार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश को रद्द कर दिये जाने के मामले में स्थगन आदेश जारी किया।

न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अगले छ: माह के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने गिरीश कुमार की पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी करार दे दिया था, क्योंकि वह कई आईपीएस अधिकारियों से कनिष्ठ थे। कैट के इस आदेश से बौखलायी सरकार ने कैट के आदेश को चुनौती देते हुए प्रदेश उच्च न्य

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