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सुप्रीम कोर्ट का रामलिंग राजू को जमानत देने से इंकार

Swatantra Vaartha  Tue, 16 Mar 2010, IST

सुप्रीम कोर्ट का रामलिंग राजू को जमानत देने से इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक रामलिंग राजू की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि राजू हजारों कऱोड रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। प्रधान न्यायाधीश केजीबालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब गंभीर अपराध किए जाते हैं, तो लोगों को जेल में रहना ही प़डता है। पीठ ने कहा कि घोटाले के मुख्य आरोपी होने की वजह से राजू गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।

पीठ ने राजू की यह दलील भी खारिज कर दी, जिसमें राजू ने तर्क दिया कि चूंकि सीबीआई मामले में तीसरा आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और वह दिल की बीमारी जैसी गंभीर समस्याआें से ग्रस्त है, उसे जमानत दी जानी चाहिए। पीठ ने हालांकि इस पर भी गौर किया कि उसे (राजू को) उचित चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एसअंधियार्जुन ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजू जनवरी, २००९ से जेल में है।     अदालत को ६७१ गवाहों से पूछताछ करनी है और १६० लाख दस्तावेजों की जांच करनी है। उन्होंने कहा कि कुछ वरिष्ठ लेखा परीक्षकों सहित कई अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई। इसलिए राजू भी समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत पाने के हकदार हैं। पीठ ने कहा कि मामले में जब तक मुख्य गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, राजू को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जब सभी गवाहों की गवाही हो जाती है, तो राजू बाद में अपनी जमानत के लिए उचित आवेदन कर सकते हैं।

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