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राठहोर को नहीं मिल सकी अनतरिम राहत

Swatantra Vaartha  Wed, 13 Jan 2010, IST

राठहोर को नहीं मिल सकी अनतरिम राहत

चडीगढ, १२ जनवरी (भाषा)। हरियाणा के पूव डीजीपी एसपीएस राठार आज पजाब एव हरियाणा उ यायालय से अपनी गिरतारी के सबध में अतरिम राहत पाने में विफल रहे। अदालत ने सीबीआइ से राठार की अगिम जमानत याचिका पर १८ जनवरी को जवाब देने को कहा।

उ यायालय का यह आदेश सीबीआइ की विशेष अदालत की ओर से १४ वर्षीय चिका से छेडखानी के मामले में पूव डीजीपी को दोषी ठहराने के फसले के खिलाफ उनकी अपील को एक निचली अदालत ारा विचाराथ वीकार कर लेने के बाद आया है ।

अपील पर अतिरित जिला एव स यायाधीश आरएसअी की अदालत में कल सुनवाइ होगी। सीबीआइ ने ६७ वर्षीय राठार के खिलाफ दज तीन ाथमिकियों (शेष प ११ पर)की जाच की जिमेदारी सभाल ली। गारतलब ह कि राठार को चिका से छेडखानी के मामले में सीबीआइ अदालत ने छह माह के मामूली कारावास की सजा सुनाइ थी।

उ यायालय में यायमूति सबीना ने राठार की गिरतारी पर रोक लगाने के सबध में सीबीआइ को नोटिस जारी किया। जाच एजेंसी ने राठार के खिलाफ दज दो ाथमिकियों के सबध में उनकी अगिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए एक हते का वत मागा, योंकि ये मामले हरियाणा पुलिस से उसे कल शाम मिले ह। अदालत मामले पर अगली सुनवाइ १८ जनवरी को करेगी।

राठार ने अपने खिलाफ दज तीसरी ाथमिकी को निरत करने की माग की। इसमें राठार पर चिका को आमहया के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया ह। राठार की वकील आभा राठार ने सीबीआइ ारा अपना जवाब दाखिल किए जाने तक अपने पति को गिरतारी से अतरिम राहत देने की माग की, लेकिन अदालत ने इस सबध में कोइ निर्देश नहीं जारी किया। मामले की सुनवाइ के दारान राठार अदालत में उपथित नहीं थे।

सीबीआइ के अधिवा सहायक सालिसीटर जनरल आर विशेष लोक अभियोजक अनमोल रन सूि ने कहा कि ाथमिकी में पूव डीजीपी के खिलाफ जो आरोप ह, वे आतक का सामाय फलाने के समान है। उच यायालय आर पचकूला की अदालत में विभि मामलों की सुनवाइ के दारान मीडिया पर निशाना साधने वाली आभा ने अपने पति के खिलाफ दलीलों का यह कहते हए विरोध किया कि आतक का सामाय मीडिया ने फला रखा ह। वे हर वत हमारे घर के बाहर माजूद रहते ह आर हर जगह हमारा पीछा कर रहे है।

आभा ने उच यायालय से कहा कि अब तक दज किए गए बयानों के बाद उहें एसआइटी रिपोट के साथ आने दें। अगर हमारे खिलाफ कुछ भी होगा, तो हम आरोपों का सामना करने को तयार है।

समय की माग करते हए सूि ने कहा कि हमने कल तीन ाथमिकिया दज की। जाच अभी शु होनी बाकी ह। हमें जवाब दायर करने के लिए एक हते का वत चाहिए। सीबीआइ की दलील के मेनजर आभा ने तीन ाथमिकियों के सबध में अपने पति की गिरतारी पर अतरिम रोक लगाने की माग की आर अदालत से इस सबध में कुछ निर्देश जारी करने को कहा, योंकि सीबीआइ जवाब दाखिल करने के लिए समय की माग कर रही ह। इसके बाद यायाधीश ने १८ जनवरी को जवाब देने के लिए सीबीआइ को नोटिस जारी किया।

आभा ने कहा कि म पूरी तयारी के साथ आइ ह। वे (सीबीआइ) समय माग रहे ह। राठार को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ तीन नयी ाथमिकिया दज की थीं, जिनमें से दो को बाद में सात सदयीय एसआइटी को साप दिया गया था।

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