ADVERTISEMENT

आपका वोट

क्या राहुल गांधी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे?

  • सही
  • गलत
  • पता नहीं
और भी

फोटो दीर्घा

Share

राठोर को जमानत िमली

Swatantra Vaartha  Thu, 14 Jan 2010, IST

राठोर को जमानत िमली

चडीगढ। िचकाि गरहाेा छेडछाड मामले में सजा पाये हरियाणा के पूव पुिलस महािनदेशक एसपीएसराठार को एक स यायालय ने आज आठ फरवरी तक के लिए जमानत दे दी। राठार ने चिका छेडछाड मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ारा सुनाइ गइ छह माह की कद आर एक हजार पये जुमाने की सजा को यायालय में चुनाती दी थी। सीबीआइ की अदालत ने ६७ वर्षीय राठार को अपने फसले के खिलाफ अपील करने के लिए गत २१ दिसबर को जमानत दे दी थी।

अपर जिला एव स यायाधीश आरएस अी ने पूव पुलिस महानिदेशक को आगामी आठ फरवरी तक जमानत दे दी ह। यायाधीश अी ने अपने आदेश में राठार से कहा ह कि वह देश से बाहर न जाए आर अपना पासपोट अदालत में जमा कराए। जिला एव स अदालत ने कल राठार की अपील वीकार करते हए मामले की सुनवाइ अी की अदालत में कराने के लिए उसे सूचीब किया था। जज ने सीबीआइ को राठार की अपील पर अगली सुनवाइ की तारीख को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भी जारी किया ह। इस दारान राठार आर उसकी पनी आभा भी अदालत में माजूद थी।

गारतलब ह कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने १४ वर्षीय चिका के साथ १२ अगत, १९९० को छेडछाड करने के मामले में दोषी करार देते हए छह माह कद आर एक हजार पये जुमाने की सजा सुनाइ थी।

वष २००२ में सेवानिवा हआ राठार चिका काड के व पुलिस महानिरीक्षक के पद पर था। चिका ने दिसबर १९९३ में आमहया कर ली थी। सीबीआइ के वकील ने अदालत को बताया कि जाच एजेंसी ने राठार की सजा को आर बढवाने की कोशिश करने का फसला किया ह। इस पर यायाधीश ने सीबीआइ के वकील को सजा बढाने की जाच एजेंसी की याचिका दायर करने के लिए अगली सुनवाइ की तारीख तक का व दे दिया। मामले की शिकायतकता मधु काश की वकील ने भी अदालत से कहा कि वे भी राठार की सजा बढवाने के सिलसिले में याचिका दायर करेंगे।

आपकी राय