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चौटाला बंधुआ की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

Swatantra Vaartha  Tue, 23 Mar 2010, IST

चौटाला बंधुआ की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज इनेलो विधायक अजय और अभय चौटाला की ओर से दायर एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। इस याचिका में उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में संज्ञान लिया है।

न्यायमूर्ति सुनील कुमार गौर ने हालांकि दोनों भाइयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दलीलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, लेकिन निचली अदालत से अगले निर्देश तक अंतिम आदेश नहीं सुनाने को कहा। अजय और अभय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के पुत्र हैं। अदालत ने सीबीआई से ३१ मई तक जवाब देने को कहा। अदालत ने कहा, ‘कार्यवाही जारी रहने दें, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख तक निचली अदालत अपना अंतिम आदेश नहीं सुनाएगी।’ उच्च न्यायालय ने अजय और अभय की ओर से निचली अदालत के दो फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। निचली अदालत ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ लगे आरोपों का संज्ञान लिया था। चौटाला बंधुआें ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि एजेंसी उनके खिलाफ अभियोग चलाने से पहले अनिवार्य अनुमति लेने में विफल रही और उन्होंने

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