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शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल से लागू होगा

Swatantra Vaartha  Mon, 15 Feb 2010, IST

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल से लागू होगा

नई दिल्ली। संसद में पास छह से १४ आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पर काफी विचारविमर्श के बाद सरकार ने इसे अप्रैल से अमल में लाने को हरी झंडी दे दी है, जिसमें केंद्र और राज्य के खर्च के हिस्से को ६५३५ के अनुपात में रखा गया है।

पिछले वर्ष अगस्त माह में संसद के सत्र के दौरान छह से १४ आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पास किया गया था, जिसके माध्यम से इन बच्चों के लिए शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाया गया था। इसके तहत निजी स्कूलों समेत सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए २५ प्रतिशत सीट आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था।

हालांकि कानून को अधिसूचित नहीं किये जाने के मद्देनजर इस पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका है। इसे लागू करने में केंद्र और राज्य के बीच धन की हिस्सेदारी पर काफी विचारविमर्श किया गया और अंत में ६५३५ के अनुपात को मंजूरी दी गई। इस विषय पर विशेषक्ष समिति ने अगले पांच वषो] में १७१ लाख कऱोड रुपये की जरूरत बतायी थी और तीन आनुपातिक माडल सुझाए थे, जिसमें ५५:४५, ६५:३५ और ७५:२५ शामिल हैं।

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