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अपीलीय अदालतें दे सकती हैं सीबीआई जांच का आदेश

Swatantra Vaartha  Thu, 18 Feb 2010, IST

अपीलीय अदालतें दे सकती हैं सीबीआई जांच का आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज कहा कि अपीलीय अदालतें किसी मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दे सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश केजीबालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश देने के अपीलीय अदालतों के अधिकरों की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति के बगैर भी किसी मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं।

संविधान पीठ ने कहा कि अपीलीय अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दे सकती हैं। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आरवीरवीन्द्रन, न्यायमूर्ति डीकेजैन, न्यायमूर्ति पीसदाशिवम और न्यायमूर्ति जेएमपांचाल शामिल थे।

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