कंधमाल दंगा मामले में भाजपा विधायक को छह साल की सजा
फूलबनी (उ़डीसा)। उ़डीसा के कंधमाल जिले में २००८ में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में भाजपा विधायक मनोज प्रधान को एक त्वरित अदालत ने आज छह साल कठोर कारावास की सजा सुनायी।
त्वरित अदालतदो के जज सीआरदास ने प्रधान को २६ अगस्त, २००८ को हुई विक्रम नायक की हत्या का दोषी पाने पर यह सजा सुनायी। नायक रायकिया पुलिस थाने के तहत तियंगिया गांव के बुद़ेडीप़ाडा में रहने वाले एक ईसाई थे। भाजपा विधायक को आईपीसी की धारा३०४ के तहत दोषी करार दिया गया। जज ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जीउदयगिरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रधान पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर आग के हवाले करने के जुर्म में १५,५०० रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि रायकिया पुलिस थाने में दर्ज शुरुआती प्राथमिकी में प्रधान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन जांच के दौरान हत्या में उसकी संलिप्तता सामने आयी। कंधमाल दंगों में प्रधान की कथित संलिप्तता के कारण उसके खिलाफ कमसेकम १२ मामले दर्ज किये गये। विहिप नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद भ़डके कंधमाल दंगों में कमसेकम ३८ लोग मारे गये थे।
